दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, कंपनियों और अन्य को बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की अपील शुक्रवार को स्वीकार कर ली। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि रिकॉर्ड में लाई गई सामग्री और पक्षकारों के वकीलों की दलीलों के आधार पर सीबीआई की ओर से दृष्टया मामला बनता है। इसके लिए गहन जांच की आवश्यकता है और अपील पर विस्तार से सुनवाई की आवश्यकता है। पीठ ने इसके साथ ही अपील की अनुमति दी और इस मामले को मई में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। सीबीआई ने नीचली अदालत के फैसले पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने के लिए 2018 में अपील दायर की थी। इस मामले में जज ने बीते 14 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। विशेष अदालत ने 21 दिसंबर, 2017 को राजा, द्रमुक सांसद कनिमोझी व अन्य को 2जी घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी के मामलों में बरी कर दिया था।
ए राजा व अन्य को झटका, बरी किए जाने को चुनौती देने वाली CBI की अपील को हाई कोर्ट ने स्वीकार किया
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