खराब गुणवत्ता वाले प्रेशर कुकर बेचने पर फ्लिपकार्ट पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने बुधवार को कहा कि फ्लिपकार्ट पर अपने मंच के जरिये गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले कुकर बेचने की अनुमति देने और ग्राहक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए जुमार्ना लगाया गया है। सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने कहा कि जुर्माना लगाने के साथ ई-कॉमर्स कंपनी को अपने मंच पर बेचे गए सभी 598 कुकर खरीदने वाले ग्राहकों को सूचना देने, खराब कुकर वापस मंगाने और ग्राहकों को पैसा लौटाने का भी निर्देश दिया गया है। फ्लिपकार्ट को 45 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। सीसीपीए ने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनी ने अपनी ‘उपयोग की शर्तों’ में उत्पाद के प्रत्येक इनवॉयस पर ‘फ्लिपकार्ट की ओर से संचालित’ का उल्लेख किया है। साथ ही विभिन्न लाभों के वितरण के लिए विक्रेताओं को ‘गोल्ड, सिल्वर एवं ब्रॉन्ज’ के रूप में वर्गीकृत किया है। यह इस मंच पर कुकर बेचने में फ्लिपकार्ट की ओर से निभाई गई भूमिका को स्पष्ट करता है। प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी ने अपने मंच पर ऐसे कुकर की बिक्री से 1,84,263 रुपये का शुल्क कमाया है। खरे ने कहा कि जब फ्लिपकार्ट को ऐसे प्रेशर कुकर की बिक्री से व्यावसायिक रूप से लाभ हुआ है तो वह उपभोक्ताओं को बिक्री से उत्पन्न होने वाली भूमिका और जिम्मेदारी से खुद को अलग नहीं कर सकता है। सीसीपीए ने जिला कलेक्टरों को ऐसे उत्पादों के निर्माण या बिक्री से संबंधित अनुचित व्यापार प्रथाओं और ग्राहक अधिकारों के उल्लंघन की जांच के साथ कार्रवाई रिपोर्ट को जमा करने को कहा है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने गैर-मानक वाले 1,435 प्रेशर कुकर और 1,088 हेलमेट जब्त किया है।
खराब कुकर बेचने पर फ्लिपकार्ट पर एक लाख जुर्माना, 45 दिन के भीतर अनुपालन रिपोर्ट जमा करने को भी कहा
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