
भिवंडी । गौरतलब हो कि 28 सितंबर यानी शुक्रवार को भिवंडी में टोरंट पावर के खिलाफ तमाम जनसमस्याओं को लेकर भिवंडी शहर जिला राकांपा के अध्यक्ष खालिद गुड्डू के नेतृत्व में राकांपा कार्यालय से अंजुरफाटा टोरंट कार्यालय तक”हल्ला बोल मोर्चा” निकाले जाने वाला था।लेकिन पुलिस ने शुक्रवार का दिन मोर्चा निकालने के लिए राकांपा को परमिशन नही दिया।पश्चिम विभाग के सहायक आयुक्त डॉ के ए धरणे व पूर्व विभाग के सहायक आयुक्त नितीन कौसाडिकर ने का कहना था कि शहर में सुरक्षा व शांति के मद्देनजर मोर्चे को पुलिस ने परमिशन को नकार दिया था।पुलिस द्वारा परमिशन न दिए जाने के कारण भिवंडी शहर अध्यक्ष खालिद गुड्डू ने मोर्चा निकलने के लिए परमिशन हेतु हाईकोर्ट में पिटीशन दायर किया था।लेकिन 27 सितंबर को हाईकोर्ट में भी उन्हें मोर्चा निकलने के लिए परमिशन देने से मना कर दिया था।जिसके बाद शहर अध्यक्ष में परमिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।लेकिन वहां भी उन्हें सफलता नही मिली।जिसके बाद 28 सितंबर को प्रेस वार्ता का आयोजन कर राकांपा भिवंडी शहर अध्यक्ष खालिद गुड्डू ने परमिशन के अभाव में 28 सितंबर को निकाले जाने वाले मोर्चे को रद्द करने की घोषणा करने के साथ ही आगामी तीन अक्टूबर को दोपहर में तीन बजे मोर्चा निकलने की घोषणा की है।खालिद गुड्डू ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को परमिशन के मुद्दे पर सुनवाई के समय दिया है।
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