महाराष्ट्र के अमरावती जिले की पुलिस ने महात्मा गांधी पर कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर दक्षिणपंथी कार्यकर्ता संभाजी भिड़े के खिलाफ शनिवार को मामला दर्ज किया। एक अधिकारी ने बताया कि राजापेठ पुलिस ने भिड़े के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए (धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बिगाड़ने लिए हानिकारक कार्य करना) के तहत मामला दर्ज किया है। कांग्रेस ने श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान संगठन के संस्थापक भिडे पर अमरावती जिले में गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान अपने भाषण में राष्ट्रपिता के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। विदर्भ के दौरे पर आए भिड़े ने अमरावती के बडनेरा रोड इलाके में भारत मंगल हॉल में एक सभा को संबोधित किया था। इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश सचिव नंदकिशोर कुयाते ने भिड़े के खिलाफ राजापेठ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी। शुक्रवार को महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता बालासाहेब थोराट ने भिड़े के बयान को शर्मनाक बताते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने कहा, “संभाजी भिड़े की मानसिकता विकृत है। राष्ट्रपिता के बारे में उनकी टिप्पणियों ने देश को परेशान किया है। वह बार-बार विवादास्पद टिप्पणी करते हैं और यह पता लगाने की जरूरत है कि कौन लोग राजनीतिक हितों के लिए उनका समर्थन कर रहे हैं? हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं। किसी का नाम लिए बिना उन्होंने दावा किया कि एक मशीनरी प्रगतिशील विचारधारा को खत्म करने के लिए काम कर रही है। थोराट के सहयोगी और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने भिड़े की गिरफ्तारी की मांग की। चव्हाण ने विधानसभा में कहा, ”अगर ऐसा व्यक्ति महात्मा गांधी के बारे में मानहानिकारक बयान दे रहा है तो उसे राज्य में (स्वतंत्र रूप से) घूमने का कोई अधिकार नहीं है। इससे पहले भी भिड़े अपनी विवादित टिप्पणियों के लिए आलोचना का शिकार हो चुके हैं।”
बापू पर अभद्र टिप्पणी मामले में संभाजी भिड़े के खिलाफ केस दर्ज, अमरावती पुलिस ने की कार्रवाई
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