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ममता के विधायक बनते ही राज्यपाल धनखड़ ने कम की स्पीकर की शक्ति, नहीं दिलवा पाएंगे MLAs को शपथ

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पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य विधानसभा के स्पीकर बिमन बनर्जी से विधायकों को शपथ दिलवाने की शक्ति छीन ली है। सूत्रों ने सोमवार को यह बताया कि ऐसा पहली बार है जब बंगाल के राज्यपाल ने इस तरह का कदम उठाया हो। राज्यपाल धनखड़ की इस कार्रवाई से स्पीकर और उनके बीच पहले से जारी तनातनी और बढ़ने के आसार हैं। बता दें कि भवानीपुर उपचुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी को सीएम पद पर बने रहने के लिए अगले माह की 4 तारीख से पहले विधानसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेना जरूरी है। विधानसभा से जुड़े एक अधिकारी ने पहचान जाहिर न करने की शर्त पर हमारे सहयोगी हिन्दुस्तान टाइम्स को बताया, ‘भवानीपुर और मुर्शिदाबाद जिले की दो सीटों पर हुए उपचुनाव से कुछ दिन पहले ही राजभवन की तरफ से स्पीकर के दफ्तर को एक चिट्ठी मिली थी। इस चिट्ठी में संविधान के अनुच्छेद 188 का जिक्र किया गया है, जो राज्यपाल को शपथ दिलवाने की शक्ति देता है।’ मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी को 4 नवंबर तक विधानसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेना जरूरी है। ममता बनर्जी ने रविवार को ही भवानीपुर उपचुनाव में रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज की है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि ममता दुर्गा पूजा से पहले ही सभी औपचारिकताएं निपटा लेना चाहती हैं, जिसमें अब एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। मार्च-अप्रैल में हुए बंगाल विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम सीट से हारने के बाद ममता बनर्जी ने 5 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।

जुलाई 2019 में बंगाल के राज्यपाल बनने के बाद से ही जगदीप धनखड़ और राज्य सरकार के रिश्ते कड़वाहट से भर गए थे। पहचान छिपाए रखने की शर्त पर कुछ टीएमसी नेताओं ने बताया कि जगदीप धनखड़ की ताजा कार्रवाई से ये रिश्ते और तल्ख हो सकते हैं।

इससे पहले भी बंगाल विधानसभा स्पीकर और राज्यपाल के बीच टकराव की स्थिति उस समय पैदा हो गई थी जब धनखड़ ने विधानसभा में अपने भाषण का लाइव टेलीकास्ट करने को कहा था। स्पीकर बिमन बनर्जी ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। स्पीकर ने यह भी शिकायत की थी कि धनखड़ उनके काम में दखल दे रहे रहे हैं।

विधानसभा के एक अधिकारी ने बताया कि राजभवन की चिट्ठी में लिखा है कि मंत्रियों और विधायकों को शपथ दिलवाने का अधिकार राज्यपाल को मिला है। राज्यपाल जहां राजभवन में मंत्रियों को शपथ दिलवाते हैं, वहीं स्पीकर राज्यपाल के प्रतिनिधि के तौर पर सदन में विधायकों को शपथ दिलवाते हैं।

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