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राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुआ कॉपीराइट का केस, केजीएफ से जुड़ा है मामला

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरसअल, राहुल गांधी इन दिनों अपनी भारत जोड़ो यात्रा के कामों में व्यस्त हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस इस यात्रा का प्रचार कर रही है। इसी सिलसिले में सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए कई वीडियोज बनाए गए हैं। इन वीडियोज में कांग्रेस ने यश की फिल्म ‘केजीएफ’ के म्यूजिक का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से केजीएफ चैप्टर 2 फेम एमआरटी म्यूजिक ने कॉपीराइट एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करवाई है। म्यूजिक लेबल की ओर से दावा किया जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो मार्केटिंग वीडियोज तैयार किए हैं, उसमें उन्होंने फिल्म के गानों का इस्तेमाल किया है। हालांकि, ऐसा करने के लिए कांग्रेस की तरफ से एमआरटी म्यूजिक की अनुमति/लाइसेंस नहीं मांगा गया था। पार्टी और कांग्रेस के तीनों नेताओं के खिलाफ धारा 403 (संपत्ति का बेईमानी से हेराफेरी), 465 (जालसाजी के लिए सजा), 120 धारा 403, 465 और 120बी आर/डब्ल्यू धारा 34 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 के तहत और धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। एमआरटी म्यूजिक की ओर से एम नवीन कुमार ने कहा, ‘जब हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस (आईएनसी) पार्टी द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में हमारी मर्जी के खिलाफ केजीएफ के गाने का इस्तेमाल होते देखा तो हम हैरान रह गए। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बिना परर्मिशन हमारे गाने का इस्तेमाल किया है। आईएनसी जैसी संस्था को भारतीय नागरिकों के लिए एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए, लेकिन उन्होंने खुद ही कानून तोड़ दिया है। इस गंभीर उल्लंघन को हम पूरी कोशिश के साथ चुनौती देंगे।’

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