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लोकल ट्रेनों में इन शर्तों के साथ सफर, होटल-दुकानें खोलने की यह टाइमिंग… कुछ पाबंदी के साथ मुंबईकर को मिली ये ‘आजादी’

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मुंबई
महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने पिछले दिनों लॉकडाउन की पाबंदियों में राहत देने का निर्णय लिया था, जिसे 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से लागू किया जा रहा है। कोविड टीके की दोनों खुराकें लेने वाले लोग, जिन्होंने प्रमाणपत्र हासिल कर लिया है, वे रविवार से लोकल ट्रेन की यात्रा पास लेकर कर सकेंगे।

शॉपिंग मॉल्स, होटल, रेस्ट्रॉन्ट्स, जिम और स्पा को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खोला जा सकेगा। हालांकि मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स पर लॉकडाउन लगा रहेगा।

क्या शुरू, क्या बंद?

वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोग रविवार से मुंबई की जीवन रेखा लोकल ट्रेन से यात्रा कर सकेंगे। रेस्ट्रॉन्ट और होटल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे, लेकिन सभी कर्मचारियों (मैनेजर, वेटर, कुक या शेफ, सफाई कर्मचारी, बारटेंडर) का वैक्सीनेशन पूरा होना जरूरी है। यानी वे लोग वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हों, यह सुनिश्चित करना होगा। साथ ही दूसरी डोज लिए हुए 14 दिनों का समय बीत चुका हो, यह भी ध्यान रखना जरूरी है।

इसी तरह सारी दुकानें भी रात 10 बजे तक खुली रख सकते हैं। दुकानदार और सभी स्टाफ के वैक्सीनेशन पूरा होने की शर्तें यहां भी लागू हैं। रात 10 बजे तक शॉपिंग मॉल्स भी खुले रहेंगे। यहां भी कर्मचारियों का पूरी तरह से वैक्सीनेशन हुआ होना जरूरी होगा। ग्राहकों को भी एंट्री गेट पर अपना कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तभी अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी।

आधी क्षमता के साथ शुरू किए जा सकेंगे
रविवार से जिम, योगा सेंटर, सलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। इनडोर स्पोर्ट्स जैसे बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वॉश, मलखंभ को इजाजत रहेगी, लेकिन एक वक्त में दो ही खिलाड़ियों की हॉल में उपस्थिति की अनुमति है।

यहां भी सभी खिलाड़ियों, मैनेजरों, सदस्यों और सफाई कर्मचारियों के पास कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। साथ ही दूसरी डोज के बाद 14 दिनों का समय खत्म हुआ होना भी जरूरी है। विवाह समारोह के लिए हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अधिकतम 100 लोग और आउटडोर यानी लॉन में 200 लोगों तक की उपस्थिति को इजाजत दी गई है।

अभी भी यह बंद रहेंगे
सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स पर लॉकडाउन की पाबंदी लगी रहेगी। इसके अलावा मंदिर और सभी धार्मिक स्थल भी अगले आदेश तक बंद ही रहेंगे। सभी तरह के सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रमों में रोक कायम रहेगी। भीड़ बढ़ाने वाले किसी भी कार्यक्रम को अनुमति नहीं होगी।

राज्य में प्रवेश के लिए वैक्सीनेशन जरूरी
दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र में आने के लिए वैक्सीनेशन होना जरूरी होगा। अगर कोरोना रोधी दोनों टीके नहीं लगाए हैं तो आरटी-पीसीआर टेस्ट की 72 घंटे के अंदर की गई नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगी। दोनों टीके नहीं लगे हैं और नेगेटिव रिपोर्ट भी नहीं है तो उन्हें 14 दिन तक क्वारंटीन रहना होगा।

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