मुंबई पुलिस ने जेएसडब्ल्यू समूह के अध्यक्ष सज्जन जिंदल के खिलाफ 30 वर्षीय महिला द्वारा दर्ज बलात्कार के मामले में शनिवार को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की और उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया। पुलिस ने बताया कि उसने जांच पूरी होने के बाद दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों के तहत ‘बी’ समरी रिपोर्ट सौंपी है और इसके अनुसार शिकायत झूठी थी। मुंबई पुलिस के अनुसार अदालत को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में बताया गया है कि उन्हें जांच के दौरान जिंदल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला।
सज्जन जिंदल पर लगा बलात्कार का आरोप झूठा निकला; पुलिस ने सौंपी क्लोजर रिपोर्ट
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