गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी पुल हादसे का स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने इस मामले में गुजरात सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। जिन विभाग के अफसरों से जवाब मांगा गया है, उनमें गृह विभाग, शहरी गृह विभाग, मोरबी नगरपालिका और राज्य मानवाधिकार आयोग शामिल हैं। गौरतलब है कि मोरबी में ब्रिटिश राज में बना सस्पेंशन ब्रिज 30 अक्तूबर को टूट कर गिर गया था। इस हादसे में 135 लोग मारे गए थे।गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से एक हफ्ते के अंदर पूरे घटनाक्रम को लेकर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तारीख तय की गई है। मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति आशुतोष शास्त्री की एक खंडपीठ ने एक समाचार पत्र की खबर के आधार पर घटना का स्वत: संज्ञान लिया।
हाईकोर्ट ने लिया मोरबी पुल हादसे का स्वतः संज्ञान, गुजरात सरकार से लेकर मानवाधिकार आयोग को नोटिस
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